50 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का दिया जाएगा लाभ

 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का दिया जाएगा लाभ


उपायुक्त ने सभी बीडीओ एवं सीओ को 20 से 22 फरवरी पंचायतवार शिविर लगाने के दिए निर्देश


धनबाद : राज्य की महिलाओं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है।जिसके तहत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिनांक 20 फरवरी से 22 फरवरी तक (12 बजे मध्याह्न से 4 बजे अपराह्न तक) राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में पंचायतवार शिविर आयोजन करने हेतु निर्देशित किया है।राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग के महिलाओं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के योग्य लाभुकों को शत प्रतिशत योजना से आच्छादित किया जाना है। इस संबंध में पंचायत वार शिविर आयोजन कर लाभुकों को लाभ पहुंचाया जाना है। इस कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उपायुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने